तो दिल्ली में बंद होने वाली है ola , ubar और rapido ki ye sarvice.





 दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में रहने वालों के लिए अपनी मंजिल तक पहुंचने का सस्ता और आसान साधन रही ओला ऊबर और रैपीडो की बाइक राइड्स है जिन्हें आप बाइक टैक्सी राइड भी कह सकते हैं अब वो आपको सड़क पर नहीं दिखेंगे यानी अब आप बाइक टैक्सी राइट्स नहीं कर पाएंगे

ऐसा क्यों दरअसल परिवहन विभाग में बाइक टैक्सियों को दिल्ली की सड़कों पर चलाने के खिलाफ आगाह करते हुए एग्रीगेटर्स और चालक दोनों को चेतावनी दे डाली है क्या है चेतावनी बाइक टैक्सी राइड्स मोटर वाहन अधिनियम उन्नीस अठासी का उल्लंघन कर रही है अगर अब बाइक टैक्सी सड़कों पर दिखी तो इसको चलाने वाले और को ऑपरेट करने वाले एग्रीगेटर्स दोनों पर जुर्माना लगाया जाएगा




इसमें बाइक टैक्सी एग्रीगेटर पर एक लाख रुपए तक का जुर्माना होगा और बाइक को टैक्सी के तौर पर इस्तेमाल करने वाले व्यक्तियों पर पहली गलती पर पाँच हजार रुपए का जुर्माना हो सकता है और गलती को दोहराने पर दस हजार रुपये का जुर्माना होगा साथ ही एक साल तक की कैद हो सकती है इतना ही नहीं बाइक को टैक्सी के तौर पर इस्तेमाल करने वाले व्यक्तियों के ड्राइविंग लाइसेंस तक को तीन महीने के लिए कैंसिल कर दिया जाएगा लेकिन सरकार ऐसा सख्त फैसला ले क्यो रही है दरअसल परिवहन विभाग द्वारा जारी एक सूचना के मुताबिक व्यावसायिक उद्देश्य के लिए परिवहन वाहनों का उपयोग मोटर वाहन अधिनियम नाइंटी एसटी एक्ट का उल्लंघन है आसान भाषा में कहें तो पीले रंग की नंबर प्लेट इस परेशानी की वजह बताई जा रही है
नई समझे दरअसल गाड़ी का नंबर प्लेट पीले कलर से होना यह सूचित करता है कि वह गाड़ी बिजनेस के उद्देश्य से ली गई है सरकार इस तरह की गाड़ियों पर ज्यादा टैक्स भी चार्ज करती है पर्सनल वीइकल्स पर सरकार उतनी अधिक टैक्स नहीं चार्ज करती साथ ही पीले
रंग की नंबर प्लेट वाली गाड़ियों को चलाने वाले चालक को स्पेशल ट्रेनिंग भी दी जाती है ताकि यात्री और चालक की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके लेकिन बाइक एग्रीगेटर्स इस बात को नजरअंदाज कर अपना बिजनेस चलाने में मसरूफ हैं
और किसी को भी बाइक सवार के तौर पर इस सेवा से जोड़ने का मौका दे देते हैं
तरह की लापरवाही सड़कों पर यात्री और चालक दोनों के लिए खतरनाक हो सकते हैं
आपको बता दें दिल्ली में ओला ऊबर और रैपिडो जैसी कंपनियां अपने यूजर्स को बाइक टैक्सी की सर्विस प्रोवाइड कराती है इस आदेश के बाद इन्हें अपनी सर्विस बंद करनी पड़ सकती है इससे पहले इस महीने की शुरुआत में महाराष्ट्र में रैपिडो की सर्विस पर भी कुछ ऐसा ही एक्शन देखने को मिला था
जिसमें बाइक टैक्सी एग्रीगेटर रैपिडो को महाराष्ट्र सरकार द्वारा लाइसेंस देने से इनकार कर दिया गया था
इस पर एग्रीगेटर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे जहां सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस फैसले के खिलाफ राहत देने से इंकार कर दिया गया यह नोट किया गया था
कि दो हज़ार उन्नीस में मोटर वाहन अधिनियम में किए गए संशोधन ने यह स्पष्ट कर दिया था कि एग्रीगेटर वैध लाइसेंस के बिना काम नहीं कर सकते हैं कुल मिलाकर बात यही है कि अब आपको दिल्ली और दिल्ली के आसपास की सड़कों पर ओला ऊबर और रैपिडो की बाइक्स नहीं मिलेंगी राइड करने के लिए।

टिप्पणियाँ